New Service Charge Guidelines: अब होटल और रेस्त्रां नहीं वसूल सकेंगे सर्विस चार्ज, सीसीपीए ने जारी की गाइडलाइन
New Service Charge Guidelines: अब होटल और रेस्त्रां नहीं वसूल सकेंगे सर्विस चार्ज, सीसीपीए ने जारी की गाइडलाइन
दोस्तों अब अगर आप भी होटल या रेस्टोरेंट में रेस्त्रा में कहीं भी खाना खाने जाते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर आ रही है। सरकार की तरफ से एक नई गाइडलाइंस जारी की गई है और एक नया नियम भी जारी किया गया है और इसके अलावा एक कंप्लेन हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। जहां पर आप तुरंत फोन करके किसी भी होटल रेस्टोरेंट रेस्त्रा के बारे में शिकायत दर्ज करा पाएंगे।
अगर वो होटल या रेस्टोरेंट आपके बिल में आपका सर्विस चार्ज भी जोड़ते हैं तो क्या रेस्टोरेंट में अब आपको जबरन सर्विस चार्ज नहीं देना पड़ेगा। यहां तक कि जब रात छोड़कर अब रेस्टोरेंट या रेस्तरां वाले होटल वाले आपके बिल में भी सर्विस चार्ज नहीं जोड़ पाएंगे। सीसीपीए की तरफ से इसको लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई है। सीसीपीए मतलब सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सीबीएसई ने एक राहत भरी घोषणा की है जो आम आदमी के लिए बड़ी अच्छी बात है।
अब आपके होटल रेस्त्रां के बिल में सर्विस चार्ज लगकर नहीं आएगा। इसको लेकर नई गाइडलाइंस यानी की नया नियम भी जारी कर दिया गया है। अब तक ये नियम था कि कोई भी रेस्टोरेंट या होटल अपने ग्राहकों को सेवा देने के बदले जबरन सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकते थे। लेकिन अब जबरन वो जोड़ा अब आपके बिल में सर्विस चार्ज नाम से कोई एंट्री ही नहीं जोड़ पाएंगे। सेवा देने के बदले कहने का मतलब समझ लेना अब होटल रेस्टोरेंट में खाना खाने चाहे वो आपकी सेवा करे। वहां टेबल कुर्सी पर बैठ क्या आपको किनारे तो इन सभी सर्विस जो आपको दे रहना इसका बाद वो चार्ज नहीं ले पाएंगे। इसके बदले आपसे वो कोई पैसा रुपये नहीं ले पाएंगे। पहले नियम था कि सर्विस चार्ज देना या ना देना ग्राहक पर निर्भर करता है, लेकिन अब कोई भी रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज लेने के लिए ग्राहकों को बाध्य ही नहीं कर सकता है। अगर कोई होटल या रेस्टोरेंट ऐसा करता है तो इसके लिए सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दी है।
वन नाइन वन फाइव 1915 इस नंबर पर आप शिकायत कर सकते हैं। होटल रेस्टोरेंट ग्राहकों से लिए जाने वाले सर्विस चार्ज पर सेंट्रल एजेंसी ने पूरी तरह से रोक लगा दी है। सीसीपीए की तरफ से आदेश में कहा गया कि बिल में सर्विस चार्ज ऑटोमैटिक या बाय डिफॉल्ट भी नहीं वसूला जा सकता है और न ही इसके लिए कंज्यूमर पर दबाव डाला जा सकता है। यहां तक कि दोस्तों होटल मालिक आप के सर्विस चार्ज को किसी और दूसरे नाम से भी नहीं वसूल सकेंगे। अगर आप होटल रेस्टोरेंट में खाना खाने जायें तो कई बार ऐसा होता है कि मतलब सर्विस चार्ज उड़ाने के लिए तो नहीं ले। टेंडर के दूसरे चार्जेस बड़ा कर लेने दें तो ऐसी सिचुएशन में वो दूसरे नाम से भी आपसे सर्विस चार्ज नहीं वसूल पाएंगे।
ऐसे में होटल या रेस्टोरेंट अगर खाने पीने के साथ सर्विस चार्ज जोड़कर ग्राहकों को बिल भरें और ग्राहक सर्विस चार्ज नहीं देना चाहते हैं तो वो होटल या रेस्टोरेंट से कह कर बिल से सर्विस चार्ज हटवा सकते हैं। पहले तो ये सिस्टम था लेकिन अब ये सिस्टम मन को भी करके ये बना लिया कि सर्विस चार्ज जोड़ेंगे ही नहीं। आपके बिल में फिर भी जोड़ देते हैं तो सीधा वन नाइन वन फाइव नंबर पर कॉल कीजिए और कंप्लेन दर्ज कीजिए। एक कंज्यूमर एक ग्राहक एक उपभोक्ता होने के नाते आपका अधिकार है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत आपको ये राइट्स मिले हुए तो आप अपने नजदीकी कंज्यूमर कोर्ट में जा करके भी उस होटल के बारे में कंप्लेन कर सकते हैं।
मेरे तो तो आम आदमी आम नागरिक ले जाने वाली ये इन्फर्मेशन आपको जरूर जानने को मिली होगी। आपके मन में इससे संबंधित कोई भी सवाल जवाब तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछेगा में रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा।

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