'पत्नी बार-बार करे पुलिस से शिकायत और दे सुसाइड की धमकी तो माना जाएगा पति पर अत्याचार', HC ने सुनाया फैसला
'पत्नी बार-बार करे पुलिस से शिकायत और दे सुसाइड की धमकी तो माना जाएगा पति पर अत्याचार', HC ने सुनाया फैसला
दोस्तों पति पत्नी के बीच रिश्तों को लेकर पति पत्नी के बीच रहने वाले संबंधों को लेकर यहां पर चार बड़े अपडेट देखेंगे। कुछ नए नियम हैं। देखिए अब दूसरी पत्नी के बच्चे भी अनुकंपा पर पा सकेंगे। सरकारी नौकरी। लेकिन दो सर्वे इसके लिए पूरी करनी होगी। क्या दो शर्तों का नया नियम है? ये बेन आपको बताऊंगा। वैद्य के हाईकोर्ट की तरफ से एक और बड़ा फैसला सुनाया गया कि पत्नी बार बार अगर पुलिस से शिकायत करती है या किसी बात को लेकर पति को ब्लैकमेल करती सुसाइड की धमकी देती है तो इसे भी पति पर अत्याचार माना जाएगा। एेसे केस की सुनवाई करने के दौरान हाईकोर्ट ने ये भी फैसला सुनाया।
के इस राज्य में दूसरी शादी करने को लेकर बनाया गया नया नियम। अगर आप भी सेकेंड मैरिज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जरूर ये नया नियम जान लेना चाहिए। दूसरी शादी को लेकर क्या है नया नियम ये भी देखेंगे और ने के के चलते पति के ऑफिस में किया था। धमासान मद्रास हाईकोर्ट ने पत्नी की हरकत को मानसिक क्रूरता बताकर तलाक को मंजूरी दे दी है तो ये चार बड़े अपडेट देखेंगे। पति पत्नी के बीच रिश्तों को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से कुछ बड़े फैसले आ रहे कोच्ची स्टेट गवर्मेंट की ओर से न्यू रूल्स रेगुलेशंस भी हैं।
हना सबसे पहले तो आपको बता दूं आप दूसरी पत्नी के बच्चे भी अनुकंपा पर सरकारी नौकरी पा सकेंगे। बिहार सरकार की तरफ से इस नियम को बदल दिया है। इसके लिए दो अहम शर्तें पूरी करनी होंगी। अनुकंपा पर सरकारी नौकरी का मतलब तो आप समझ गए कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी जो नौकरी के दौरान अपनी जान गंवा देता या मर जाता है तो उसके एवज में उसकी संतानों को उसके बेटे बेटों को नौकरी दी जाती है। राइट लेकिन ऐसी कंडीशन में क्या होगा जब उसके दो पत्नियां हैं और दोनों पत्नियों के संतान हैं तो इसी कंडीशन को लेकर सरकार की तरफ से ये नया नियम बनाया गया है कि दूसरी पत्नी का बच्चा भी अनुकंपा पर सरकारी नौकरी पा सकेगा।
लेकिन इसके लिए पहली शर्त तो ये कि पहली पत्नी की अनुमति लेना जरूरी होगा। पहली पत्नी शपथ पत्र के माध्यम से ये बताएगी कि उसे दूसरी पत्नी की संतानों को नौकरी मिलने पर कोई आपत्ति नहीं है और एक और शर्त ये कि दूसरी शादी सरकार की अनुमति से हुई हो यानी कि सरकार के नियमों के अनुसार हुई वो दूसरी शादी तबी ये माना जाएगा। कहना दूसरी शादी को लेकर नया नियम भी। मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए कॉर्बेट की पत्नी बार बार पुलिस से शिकायत करे और सुसाइड की धमकी दे तो इसे पति पर अत्याचार माना जाएगा और इस आधार पर पति अपनी पत्नी से तलाक भी ले सकता। छुटकारा भी पा सकता है।
कई बार होता ना मतलब है कई पत्नियां जितनी चालू होती है, कई ज्यादा पढ़ी लिखी पति आदि पति को उल्टा बार बार टॉर्चर करते उल्टा बार बार ब्लैकमेल करते हैं कि अगर मेरे साथ ये किया तो मैं सुसाइड कर लूंगी या वो पुलिस में कंप्लेन दर्ज करा दूंगी। केस लगा दूंगा। ये वो फलाना नीम का मुझे यानी का नवीनीकरण कई मतलब कई जगहों पर देखने को मिलता कि पति जहां बोला होता है और पत्नी ज्यादा चालाक होती है तो ऐसे केसेज में हाईकोर्ट की तरफ से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से फैसला सुनाया गया है कि पति अगर बार बार पति के साथ कोई महिला बार बार पुलिस में अपने पति और उसके परिवार के खिलाफ शिकायत करती है या सुसाइड करने की धमकी देती है तो ही पति पर बिल्कुल अत्याचार माना जाएगा और इस आधार पर पति अपनी पत्नी से तलाक ले सकता है।
एक ऐसा ही फैसला हाल में मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से भी सुना गया, लेकिन आपकी सके के चलते पति के ऑफिस में तमाशा किया था। एक पत्नी ने एक महिला ने तो मद्रास हाईकोर्ट ने पति की इस हरकत को मानसिक क्रूरता बताकर तलाक मंजूर कर दिया। कई शकीला पत्नियां ज्योति न वह क्या करती है। बार बार पति के कैरेक्टर पंसद करती है। पति ऑफिस जाना कई काम पर रहा। आज एक घंटा लेट आया तो क्यूं लेट गया। हर किसी छोटी छोटी बात का बतंगड़ बना थी। शाम को लड़ाई झगड़ा करने के लिए मुद्दा बना दी।
प्यार किसी बात को लेकर क्योंकि कई पत्नियां ज्योति इतनी शकील होती है। इतना शक करते वो वहम में जी दिए। पति एक घंटा भी कहीं बाहर गया। बजार में उसको बिना बताए तो उसको ये लगेगा कि वो गई दूसरी महिला से दूसरी लड़की से मिलने गया। वह तो ऐसी जो महिलाएं बार बार पति पर शक करती है, उनको लेकर भी मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सुनाते हुए कहा कि पति या पत्नी दोनों को एक दूसरे के चरित्र पर शक करने का मतलब ये है। क्रूरता और इस क्रूरता के आधार पर दोनों एक दूसरे से तलाक भी ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों पति पत्नी का रिश्ता ही विश्वास और प्यार का रिश्ता होता है।
यहां पर दोनों को एक दूसरे के बीच अटूट विश्वास होना चाहिए। ब्राइट तो ये मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से अहम फैसला सुनाया गया। हज्बैंड वाइफ को लेकर आजा अब एक ही बूढ़े ने अपने दादा की इस राज्य में दूसरी शादी को लेकर नया नियम बनाया गया। अगर आप भी सेकंड मैरिज करने की तैयारी करें तो आपको यह जरूर जान लेनी चाहिए। अब ये जो नियम है दोस्तों ये क्या है ये तो देखेंगे लेकिन इससे पहले जनरली आपको ये तो पता होगा कि अभी दूसरी शादी करने को लेकर जो बेसिक नियमों वो क्या है हिंदू मैरिज एक्ट तीन फिफ्टी साल के मुताबिक पहली पत्नी होने के बाद दूसरी शादी करते वो अगर आप तो वो विवाह मान्य नहीं होगा। दूसरी शादी करने से पहले आपको पहले पुरुष या पहली महिला को तलाक लेना देना जरूरी होता है।
लेकिन बिहार राज्य सरकार की तरफ से सेकंड मैरिज को लेकर एक और नया नियम बना दिया। अगर आप भी बिहार में रहते और दूसरी शादी करना चाहते हैं तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश सरकार की तरफ से ये नया नियम बनाया गया। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सरकार ने दूसरी शादी करने वालों के लिए नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो ये गाइडलाइन जानना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आप दूसरी शादी करने जाते हैं तो इसकी सूचना आपको सबसे पहले अपने डिपार्टमेंट को देनी होगी। यानी की हमें बिहार में जितने भी कोर्ट में एंप्लाइज है वो अगर दूसरी शादी करेंगे तो शादी करने से पहले उनके डिपार्टमेंट को लिखित में रिटर्न में इस बात की जानकारी देनी होगी और डिपार्टमेंट से अनुमति मिलने के बाद ही शादी कर पाएंगे। ऐसा नहीं करने पर आपकी दूसरी शादी अवैध बताई जाएगी।
आबादी ये सोचना उनके दोस्तों का यार शादी करने के लिए डिपार्टमेंट को बताने की क्या जरूरत है? ऐसा नियम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग वजह दरसल बिहार में आज। मैं अनुकंपा में नौकरी दिलाने के मामले में कई तरह की धांधली सामने आई। मेरे आपको बता देना। अनुकंपा नियुक्ति में नौकरी में सरकार ने नियम बदले तो उसी से समृद्ध धांधली धोखाधड़ी भ्रष्टाचार वाले मामले सामने आएं। यहां दूसरी जाति की संतानों को नौकरी दिलाने के कई मामले सामने आए। इतना ही नहीं और भी कई फ्रॉड सेकिंड मैरिज को लेकर भी हुए।
जिसके बाद सरकार ने नियम में बदलाव करने पड़े और अब इस नए नियम को लेकर नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। सीबीआई अब अगर आप बिहार में रहते हैं तो और गौरव ने शायद आपको दूसरी शादी करने से पहले अपने डिपार्टमेंट को रिटेन में इन्फॉर्म करना होगा और डिपार्टमेंट की तरफ से एनओसी मिलने के बाद ही आप सेकेंड मैरिज कर पाएंगे और अनुकंपा नियुक्ति के लिए भी दो शर्तें हैं। एक तो पहली पत्नी एग्री होनी चाहिए। दूसरी पति की संतान को अनुकंपा नियुक्ति नौकरी देने के लिए और दूसरी शर्त यही कि शादी सरकार की परमिशन से हुई है। न अगर 10 लोग मीना पति पत्नी हसबैंड वाइफ रूल्स नेग्लिजेंस को लेकर एक को चार बार बड़े अपने आपको जरूर जानने मिले होंगे।
वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की क्या आपकी शादी हो चुकी है या नहीं या कम करने का प्लान बनाने लैटिना ने कमबख्त इस विडियो को लाइक और शेयर करना हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सब्स्क्राइब करके बनाए को जरूर दबा देना था कि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। टेलीवुड के गुड बाय।

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